New Delhi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि कोरोना वाय’रस से प्रभा’वित होने वाले राज्य के 15 जिलों को अस्था’यी रूप से कोरोनावायरस से निपटने के उपाय के रूप में बंद कर दिया जाएगा। इन जिलों में शामिल होंगे- आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉनफ्रेंस में कहा, “मैं इन जिलों के सभी निवासियों से अनुरो’ध करता हूं कि वे अपना घर नहीं छोड़ें, जनता इकट्ठा न हों और किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं।”
उन्होंने आगे कहा, “हम एक ऐसे चरण में हैं जहां लापर’वाही हानि’कारक हो सकती है। लॉक’डाउन 23 मार्च से प्रभावी होगा और 25 मार्च तक लागू रहेगा। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 का मुकाबला करने के उपाय के रूप में 31 मार्च तक दिल्ली में धारा 144 लागू थी। इस प्रकार, अब तक, भारत में 6 मौ’तों सहित कोरोनोवायरस के 341 मामले सामने आए हैं। केंद्र ने रविवार को राज्य सरकारों को देश भर के 75 जिलों में लॉक डा’उन लागू करने को कहा है। जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए है। कोरोना वाय’रस के प्रकोप को रोकने के लिए मेट्रो और सारी उप-शहरी सेवाओं सहित सभी ट्रेन सेवाओं को बंद करवा दिया गया है।
Lockdown will be imposed from tomorrow in 15 districts of Uttar Pradesh – Agra, Lucknow, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Moradabad, Varanasi, Lakhimpur Khiri, Bareilly, Azamgarh, Kanpur, Meerut, Prayagraj, Aligharh, Gorakhpur & Saharanpur: CM Yogi Adityanath #Coronavirus pic.twitter.com/lMAYvPRkEH
— ANI UP (@ANINewsUP) March 22, 2020
इस लिस्ट में कुछ प्रमुख शहर मुंबई, नागपुर, पुणे, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिम दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, अहमदाबाद, गुरुग्राम, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता शामिल है। इन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाएं ही संचालित होंगी और राज्य सरकारों को स्थिति के आकलन के आधार पर लिस्ट को विस्तार करने के लिए कहा गया है।
वहीं दूसरी तरफ 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे और दिल्ली की दुकानें और बाजार बंद रहेंग। इसके अलावा दिल्ली के बार्डर भी सील रहेंगे,लेकिन दूसरे राज्यों से खाने-पीने के सामान और सब्जी लाने वाले वाहनों को अनुमति होगी।