अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं, पढ़े पूरी खबर

मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है. खासतौर पर उनके लिए जो आधार कार्ड के बिना सिम कार्ड लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे. सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं, कि वह सीम कार्ड जारी करने के लिए पहचान के दूसरे विकल्प जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड भी स्वीकार करें.

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह निर्देश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा ना हो. यह बातें दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कही है.

दूरसंचार विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि कुछ लोगों ने सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड देने का इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही यह साफ कर चुका है, कि सिम कार्ड लेने के लिए आधार जरूरी शर्त नहीं है.

जब तक इसमें अंतिम फैसला ना आ जाए दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, कि मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों के जारी निर्देशों में कहा है, कि वह उन लोगों को भी सिम कार्ड जारी करने से इनकार नहीं करेगी. जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. कंपनी उनसे केवाईसी के दूसरे फॉर्म भरवा सकती है अब जिन पहचान पत्रों से SIM कार्ड मिलेगा. उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड शामिल है.

हालाँकि,  मोबाइल कंपनियां सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि सिम कार्ड के लिए वेरिफिकेशन दूरसंचार विभाग द्वारा पहले जारी किए निर्देश के मुताबिक यानी आधार नंबर के जरिए ही हो, जबकि दूरसंचार मंत्रालय का कहना था कि नए निर्देश उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकनीति फाउंडेशन मामले में जारी किए गए निर्देशों के अध्ययन के बाद जारी किए हैं.