जहां एक तरफ दुनियाभर के सभी देशों में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यूएई में कोरोना वायरस के कारण लगा लॉकडाउन खुल गया है और इस लॉकडाउन के खुलने के बाद सभी कामगार काम पर लौट गये हैं। वहीं इस बीच यूएई के सभी कामगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है।
दरअसल, इस समय यूएई का मौसम बहुत गर्म हो जाता है जिसके बाद मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने 15 जून से मिड डे ब्रेक शुरू हो जाएगा। यानि कि कंपनियों पर अब कामगारों के काम करवाने पर प्रतिबंध है। वहीं मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के अनुसार, अब कामगारों को 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक तेज धूप और खुले में काम करने पर मनाही होगी। इसी के साथ सभी कामगारों को दोपहर 12 से 3 तक छुट्टी देनी होगी और सुबह-शाम के काम के घण्टों को मिलाकर बस 8 घण्टे ही काम करवाना होगा। वहीं अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है तो उसे ओवर टाइम माना जायेगा।
The midday break decision for jobs conducted in open areas will be implemented starting mid June until September 15th from 12:30 PM to 3 PM, and we appreciate establishments’ efforts in abiding by the decision throughout the past years. #MOHRE pic.twitter.com/Q2mCsOcyM8
— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) June 2, 2020
वहीं ये प्रतिबंध पानी के पाइप, पेट्रोल पाइप, सीवेज पाइप या विद्युत लाइनों के खराब होने पर उनके मरम्मत करने जैसे कंपनियों पर लागू नहीं होगा। वहीं इसमें सरकारी विभागों से लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं।
इसी के साथ इस प्रतिबंध के दौरान काम कराने वाली कंपनियों को अपने कामगारों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। कंपनियों को काम करने वाली सभी कामगारों के लिए पीने का ठंडा पानी, नींबू पानी, और छांव की व्यवस्था करनी होगी। इसी के साथ कामगारों की सुरक्षा के लिए इन्हें फर्स्ट एड किट, मास्क, ग्लव्स आदि देना होगा और कोरोना से सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा।
अगर कोई कंपनी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर प्रति कामगार Dh5,000 के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा और प्रतिबंध के दौरान कई श्रमिकों कामगारों के एकत्रित होने पर अधिकतम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कम्पनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है।
इसी के साथ मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने सभी से टोल-फ्री नंबर 80060 पर कॉल करके किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने का आग्रह किया, यह टोल फ्री नम्बर चार अलग-अलग भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है।