Amrapali Group Case : आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट्स डिलीवरी से संबंधित एक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक नोटिस भेजा गया है। आज ही सुनवाई के बाद धोनी को ये नोटिस भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार आम्रपाली ग्रुप से एमएस धोनी को 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है। वहीं, आम्रपाली ग्रुप के कस्टमर्स को उनके फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं मिलने के आरोप भी सामने आये हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ-साथ आम्रपाली ग्रुप को भी नोटिस भेजा है।
Amrapali Group Case : मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया
गौरतलब है कि इस मामले पर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में एक समिति बनायी थी, जिसे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गयी थी, लेकिन कमिटी बनने के बाद प्रभावित आम्रपाली ग्रुप के ग्राहकों द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। पीड़ितों का आरोप है कि फंड की कमी की वजह से आम्रपाली ग्रुप ग्राहकों को उनके बुक किये हुए फ्लैट्स नहीं दे पा रहा है।
दरअसल महेंद्र सिंह धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रूपये लेने हैं। वे उनके ब्रांड एंबेसडर थे, जिसकी पेमेंट उन्हें होनी है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बनायी गयी कमिटी के पास महेंद्र सिंह धोनी अपने बकाए 150 करोड़ रुपये का मामला लेकर गए हैं। ऐसे में पीड़ितों का मानना है कि आम्रपाली ग्रुप अगर एमएस धोनी को पेमेंट करेगा तो उन्हें उनके बुक किये हुए फ्लैट मिलने से रहे। इस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस भेजा है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बनायी गयी कमिटी की कार्रवाई पर भी फिलहाल के लिये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी है।