नौकरी कर रहे लोगों के लिए आई बड़ी खबर, बदलने वाले है शिफ्ट से लेकर कई नियम, यहां जानिए सबकुछ

भारत की केंद्र सरकार नौकरी करने वालो के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आने की तैयारी कर रहे है। सेंट्रल लेबर और रोजगार मंत्रालय ने 19 नवंबर 2020 के ऑक्यूपेशनल सिक्योर्टी, हैल्थ और वॉर्क स्थिति संहिता, 2020 के अंतर्गत कई सारे नए नियम बनाए है। इन नए नियम का सीधा लाभ नौकरी करने वाले लोगों, मजदूरी करने वालों और माइग्रेंट मजदूर को पूरी तरह से मिलेगा। सरकार द्वारा बनाए गए इन सभी नियमों को अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के भीतर पेश किया जाने वाला है। चलिए आपको इन नियमों के बारे में जानकारियां देते है।

जानकारी के लिए बता दें कि भारत की केंद्र सरकार डॉक मजदूर, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मजदूर, माइंस मजदूर, इंटर- स्टेट मइग्रेंट मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वर्किंग जर्नलिस्ट, ऑडियों और विजुअल और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की सेफ्टी, मेडिकल और कामकाज की स्थितियों से जुड़े ऑक्यूपेशनल सिक्योर्टी, मेडिकल और वर्क स्थिति संहिता , 2020 में प्रावधानों के अंतर्गत नियम बनाए जाएगें।

1. अपॉइंटमेंट लेटर :- भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम लागू होने के तीन महीने के अदंर किसी भई कंपनी के हर एक वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र देना जरूरी है। जिसमें पोस्ट कान नाम, स्कील कैटेगिरी, सेलेरी, हाई सेलेरी / हाई पोस्ट मिलने पाने के लिए निर्धारित प्रारुप में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। इसके अलावा नए नियनों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के किसी भी कंपनी में उस वक्त अपॉइंट नहीं किया जाएगी, जब तक कि अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया जाता है।

2. फ्री में टेस्ट :- सरकार के नियम के अनुसार कंपनी की तरफ से कारखाने , डॉक, खदान और बिल्डिंग या बाकी जगहों के निमार्ण कार्य के हर एक मजदूरो और कर्मचारियों का अब फ्री में मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन ये मेडिकल चेकअप केवल उन्ही लोगों का होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल उम्र पार कर ली है।

3. माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर :- ट्रैवल करने वाले इंटरस्टेट माइग्रेंट मजदूरों के लिए साल में एक बार ट्रैवल अलावेंस को लेकर नियमों और टाइम लिमिट वाले तरीके से अपनी परेशानियों और शिकायतों को दूर करने के लिए एक 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का भी प्रावधान निकाला गया है।

4. जरूरी होगा एनुअल इंटिग्रेटिड रिटर्न :- इन के साथ ही हर एक संस्थान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टेशन, लाइसेंस और एनुअल इंटिग्रेटिड रिटर्न होना बहुत ही जरूरी है।

5. ओवरटाइम :- किसी भी कंपनी में कर्मटारियों के ओवरटाइम को कैलकुलेशन में 15 से 30 मिनट के एक घंटे के अंश की गिनती 30 मिनट के रूप में ही की जाएगी। फिलहाल के समय में 30 मिनट से कम के ओवर टाइम को पेड ओवरटाइम के रूप में नहीं गिना जाता है।

6. फीमेल इम्प्लोइ के लिए बदला नियम :- भारत सरकार द्वारा किए बदलावों में से एक बदलाव ये है कि कंपनी सुबह 6 बजे पहले और शाम के 7 बजे के बाद फीमेल इम्प्लोइ को उनकी मर्जी के हिसाब से ही काम करने के लिए ऑफिस में बुलाएगी। सभी संस्थानों में महिला रोजगार की सेफ्टी से जुड़े नियम बनाए जाएगे।

7. मजदूरों के कार्य के लिए दिए जाए नियम :- जिस भी कंपनी में 500 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते है, उस कंपनी के लिए सेफ्टी कम्यूनिटी को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि ऑक्यूपेशनल सिक्योर्टी और मेडिकल केस पर उनकी चिंता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मौका दिया जा सके, और उसके लिए एक सिक्योरिटी कम्यूनिटी के गठन और कार्यों के लिए नियम दिए गए है।

8. श्रमिको की मजदूरी भुगतान :- कॉन्टैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों की अवधि उनके ठेकेदारों द्वारा तय की जाएगी, और ये अवधि एक महिने ये ज्यादा नहीं होगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के रूप में काम पर रखे गए हर एक श्रमिक व्यक्ति की मजदूकी का भुगतान उनकी मजदूरी की अवधि के आखिरी दिन के बाद 7वें दिन के खत्म से पहले कर दी जाएगी। श्रमिकों की मजदूरी सिर्फ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए दी जाएगी।