DGCA ने जारी किया सर्कुलर, AIRPORT पर कोरोना गाइडलाइन ना माननें वालों पर लगाएं जुर्माना

भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को लेकर है। दरअसल, भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घोषणा करते हुए एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एयरलाइंस को सुनिश्चित करने को कहा है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना नियमों को मानने वालों के साथ सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। वहीं (डीजीसीए) ने कहा है कि अगर कोई मुसाफिर विमान या एयरपोर्ट पर कोविड नियमों को तोड़ता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और इस बात की जानकारी DGCA ने सर्कुलर जरियो करके दी है।

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वहीं DGCA द्वारा जारी किये इस  सर्कुलर के तहत निगरानी के दौरान यह पाया गया है कि कुछ एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो  जुर्माना लगेगा। वहीं DGCA ने ये भी कहा कि यात्रियों को फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जाए और इस संबंध में निगरानी बढ़ा दी जाए।इसी के साथ DGCA ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इससे पहले 13 मार्च कोडीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि विमानों में यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। मास्क पहनने और दूसरे नियमों में किसी भी तरह की ढील ना की जाए। अगर कोई यात्री विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनता है या कोरोना नियमों को तोड़ता है तो ऐसे यात्रियों को यात्रा की इजाजत ना दी जाए।

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आपको बता दें, इस कोरोना के मामलों में बीते कुछ समय में काफी तेजी बढ़े हैं।  वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि देश में बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए हैं वहीं 271 लोगों की इस वायरस के कारण मौ’त हुई है।

जिसके बाद भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 1 करोड़, 20 लाख, 95 हजार, 855 कोरोना केस मिल चुके हैं। वहीं इस वायरस से संक्रमित होकर 1 लाख 62 हजार 114 लोगों की मौत हो चुकी है।