New Delhi: कोरोना वाय’रस महा’मारी की मु’श्किल घड़ी में लगातार देश में मे’डिकल वॉर्कर्स पर हो रहे ह’मले के बाद अब भारत सरकार ने इस तरह के हम’ला’वरों के खि’लाफ क’ठोर क’दम उठाया है। दरअसल बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में केंद्रीय कैबिनेट की मिटिंग में एक अध्या’देश पास किया गया है। जिसके तहत स्वा’स्थ्यकर्मियों पर ह’मला करने वाले को सात साल तक की जे’ल और 5 लाख रुपये तक के जु’र्माने के साथ का’नून गैर-जमा’नती एक्श’न लिया जाएगा। अध्यादे’श में 3 महीने से लेकर 7 साल तक की स’जा का प्राव’धान है।
सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मिटिंग में पास किए गए इस अध्यादेश के फैसलों के बारें पूरी जानकारी दी। जिसमें उन्होंने कहा कि कई जगहों से डॉ’क्टर्स और मेडि’कल स्टाफ पर हुए ह/मले की खबर आ रही हैं इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया हैं कि इस तरह कि किसी भी ह’रकत को बर्दा’श्त किया जाएगा। इसके तहत मोदी सरकार अध्यादे’श लाई है।
MHA to States: Ensure adequate security to healthcare professionals, medical staff & frontline workers to prevent violence against them.
Strict action to be taken against those who obstruct the performance of last rites of #CovidWarriors succumbing to #COVID19: Spox,Home Ministry pic.twitter.com/7huCxZaCUx— ANI (@ANI) April 22, 2020
जिसमें ऐसे हम’ला’वरों के लिए क’ड़ी स’जा का प्रावधान है। मे’डिकल स्टाफ पर ह’मला करने वालों को ज’मानत नहीं होगी। 30 दिनों के भीतर मामले कि ‘जांच पूरी की जाएगी, और एक साल के भीतर इस के’स का फैसला आ जाएगा। अध्या’देश में 3 महीने से लेकर 5 साल तक की स’जा का प्रावधान है। वहीं अगर मामला गं’भी’र है तों 6 महीने से लेकर 7 साल तक की स’जा’ हो सकती है। इन गं’भीर केस में 50 हजार से लेकर 2 लाख तक का जुर्मा’ना लगाया सकता है।
इसके साथ ही मिनिस्टर जी ने ये भी बताया कि जो लोग प्राइवेट क्लि’निक या डॉक्टर के कार या किसी और गाड़ी पर अगर ह’मला करते है तो उन्हें उस समान की बाजार से दोगुनी कीम’त चुकानी पड़ेगी। इसके साथ मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब देश में कोरोना के 723 अस्प’ताल है, जिनमें 2 लाख बैड, 24 हजार I CU बे’ड, 12,190 वेंटिलेटर और 25 साख N95 मा’स्क मौजूद है। वहीं सरकार ने 2.5 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है।