सोने को लेकर एक बड़ी खबर समाने आई है और खबर सोने खरीदने वालों को मिलने वाली छूट को लेकर है। दरअसल, खबर है कि सरकार ने 2 लाख रुपये तक की सोने की खरीदने वालों को बड़ी छूट दी देने का ऐलान किया है।
जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग ने घोषणा करी है कि 2 लाख रुपये तक के सोने, चांदी, आभूषण और कीमती रत्नों की खरीद के लिए केवाईसी ( KYC) की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब ग्राहकों को सोना, चांदी समेत अन्य ज्वेलरी की 2 लाख रुपये तक की खरीदारी पर कोई केवाईसी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी और इस दौरान ही ग्राहक को छूट मिलेगी।
इससे पहले 2 लाख रुपये तक की सोने की खरीदारी पर भी दुकानदार ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज के तौर पैन, आधार या फिर अन्य डॉक्यूमेंट की मांग करते थे। पीएमएलए के तहत सरकार की ओर से 28 दिसंबर को जारी, नोटिफिकेशन के मुताबिक, नया केवाईसी नियम तब लागू होगा जब महीने भर में एक ग्राहक को 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा रकम की ज्वैलरी बेची गई हो। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ज्वैलरी, सोना या कीमती पत्थरों की 2 लाख रुपये से अधिक की कैश खरीदारी पर पहले भी पैन या आधार की जरूरत होती थी। यह नियम अब भी जारी है।
FATF की सिफारिशों के तहत ग्राहक को कीमती धातू और रत्न खरीदने पर उस वक्त केवाईसी की जरूरत होगी जब वे एक निश्चित सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। वहीं राजस्व विभाग (DoR) ने साफ किया है कि ये गलत है। देश में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत ज्वैलर्स 2 लाख से कम कैश पर इस नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं आते हैं।