योगी सरकार ने सरकारी या निजी संप’त्ति को क्ष’ति पहुंचाने वालों से व’सूली का बनाया का’नून

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया अ’ध्यादेश पास किया है, जिसके मुताबिक अगर ध’रना प्रद’र्शन, वि’रोध प्रद’र्शन, आं’दोलन या फिर जू’लूसों के दौरान सरकारी या फिर निजी सं’पत्ति को नु’कसान पहुंचाता है तो क्ष’ति पहुंचाने वाले लोगों से ही नुक’सान की भरपाई की जाएगी।
इसके बाबत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अ’ध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश रिक’वरी ऑफ डै’मेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉ’पर्टी अध्यादेश, 2020 के ड्रॉ’फ्ट को मंजूरी दी गई।

वहीं इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से इस बात को कहा गया है कि देश में किसी वि’रोध प्रद’र्शन, राजनीतिक जु’लूस या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्ष’ति को लेकर कानून बनाने की स’ख्त जरूरत है। इसी संबंध को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुए और उत्तर प्रदेश रिक’वरी ऑफ डै’मेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश, 2020 के ड्रॉ’फ्ट को मंजूरी गई। इस अध्यादेश को सर्व’सम्मति से पास कर दिया गया है।

अपनी बात को जारी रखते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि फिलहाल अभी अध्या’देश लाया गया है और इसके बाद इस संबंध में नियमा’वली बनेगी। इस दौरान सभी बिंदुओं की विस्तार से व्याख्या की जाएगी। तब जाकर यह कैबिनेट में पास होगा।

जानकारी के लिए आपको बता दें, योगी सरकार द्वारा लखनऊ में आरो’पियों के पो’स्टर लगाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः सं’ज्ञान लिया था। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरो’पियों के पो’स्टर ह’टाने का आदे’श राज्य सरकार को दिया था, हालांकि बाद में इस आदेश के खिला’फ उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के सामने सुनवाई के लिए भेज दिया। हालांकि इसके बाद यूपी सरकार ने इस मामले पर बीते दिन अध्या’देश जारी कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश रिक’वरी ऑफ डैमे’ज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अ’ध्यादेश, 2020 के ड्रॉ’फ्ट को मंजूरी दी गई।